नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन

सहरसा:-रविवार को नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन भारती मंडण मिश्र धाम महिषी के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा व महिषी थाना के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर के अध्यक्षता में सुजित कुमार के संचालन में हुआ। आदित्य ठाकुर ने बताया कि आज रात 12:00 बजे से भारत देश के तीन नई कानून प्रभावी हो जायेगी, जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जानी जाऐगी। कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता 2023 में सजा देने की प्रावधान हैं, जो पहले अंग्रेज की बनाए कानून भारतीय दण्ड संहिता 1860 को सरल बनाते हुए भारतीय न्याय संहिता।2023 हैं जिसमे प्रथम में प्रारंभिक है जो धारा 01 से 03 है। द्वितीय में दण्डों के विषय में धारा 04 से 13 है। तृतीय में साधारण अपवाद में धारा 14से 33 हैं वो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 34 से 44 तक हैं। चतुर्थ में दुष्प्रेरण, आपराधिक षडयंत्र और प्रयत्न में दुष्प्रेरण के विषय में धारा 45 से 60 हैं व आपराधिक षडयंत्र के विषय में धारा 61 व प्रयत्न के विषय में धारा 62 है। पंचम में महिला और बालक के विरूद्ध अपराधों के विषय में जिसमे लैंगिक अपराधों में धारा 63 से 73 हैं व महिला के विरूद्ध अपराधिक बल और हमलें में धारा 74 से 79 हैं व विवाह से संबंधित अपराधों में धारा 80 से 87 है वो गर्भपात आदि कारित करने में धारा 88 से 92 है वो बालक के विरूद्ध अपराधों में धारा 93 से 99 तक है। षष्टम में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में धारा 100 से 113 हैं व उपहति में धारा 114 से 125 हैं व सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में धारा 126 व 127 हैं वो आपराधिक बल और हमलें में धारा 128 से 136 हैं वो व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम में धारा 137 से 146 तक है।           सप्तम में राज्य के विरूद्ध अपराधों में धारा 147 से 158 है। अष्टम में सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों में धारा 159 से 168 तक है। नवमी में निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों में 169 से 177 है। दशम में सिक्कों, करेंसी नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों में धारा 178 से 188 हैं।ग्यारहम में लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराधों में धारा 189 से 197 है। बारहम में लोक सेवको द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों में धारा 198 से 205 हैं। तेरहम में लोक सेवको के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान में धारा 206 से 226 तक है। चौदहवी में मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरूद्ध अपराधों में धारा 227 से 269 तक है। पन्द्रहवी में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में 270 से 297 है। सोलहवें में धर्म से संबंधित अपराधों में धारा 298 से 302 है। सतरहवी में सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों में जिसमें चोरी में धारा 303 से 307 हैं, वो उद्दापन में धारा 308 वो लूट और डकैती में धारा 309 से 313 हैं, वो सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग में धारा 314 व 315 हैं, वो आपराधिक न्यासभंग में धारा 316 है,चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने में धारा 317 हैं, छल में धारा 318 व 319 हैं, कपटपूर्ण विलेखो और संपत्ति व्ययनों मे धारा 320 से 323 हैं, रिष्टि में धारा 324 से 328 हैं। आपराधिक अतिचार में धारा 329 से 334 तक है। अठारहवीं में दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों में धारा 335 से 344 हैं व सम्पत्ति चिन्हो में धारा 345 से 350 तक है। उनैसवीं में आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, आदि में धारा 351 से 355 हैं वो मानहानि में धारा 356 है व असहाय व्यक्ति की परिचार्या करने की ओर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग में धारा 357 है। बीसवीं में निरसन और व्यावृत्ति में धारा 358 हैं। जहा अंग्रेज के कानून में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में कुल धारा 511 हैं वहीं भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल धारा 358 हैं, जो आज रात से सम्पूर्ण देश में लागू हो जायेगी। कार्यशाला में मुख्य रूप से कृष्णा मिश्रा, लालटुन सादा, सोनू कुमार, सोनू कुमार, अंनदुरूद्व राम, शिवेश कुमार, झकस सादा आदि दर्जनों लोग मूसलाधार बारिश में लगातार जमे रहे।

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