नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन

सहरसा:-रविवार को नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन भारती मंडण मिश्र धाम महिषी के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा व महिषी थाना के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर के अध्यक्षता में हुई। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय तृतीय में साधारण अपवाद पर श्री ठाकुर ने बताया कि धारा 14 में विधि द्वारा आबद्व या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्व होने का विश्वास करनेवाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है जो कोई बात अपराध नहीं हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्व है या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण, सद्भभाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्व है।        आगे बताया कि निजी रक्षा के अधिकार के विषय में धारा 34 में निजी रक्षा में की गई बातें पर बतायें कोई बात अपराध नहीं हैं, जो निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता हैं।कार्यशाला को सफल बनाने में डीएलएसए के पूर्व पीएलभी डॉ. बबन कुमार सिंह, सुशील कुमार, चांदनी कुमारी, मौसम कुमारी, राजू कुमार यादव, पन्ना लाल सादा, अशोक पंडित, नीतू कुमारी, आरती कुमारी, कोमल कुमारी सहित दर्जनों ने भाग लिये।

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