14 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सहरसा:-14 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा के द्वारा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नागरिकों को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध करानें के उद्देश्य से आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं (प्रीलिटिगेशन) किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण, अभिकरण, आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई भी विवाद तथा ऐसे सभी विवादों जिनमें समझौता कानून द्वारा वर्जित नहीं है, लोक अदालत द्वारा निराकृत कराये जा सकते हैं।                                         राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ:-पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव बढ़ता है तथा दुश्मनी वैनमस्यता समाप्त हो जाती है। समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है। लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापिस हो जाती है। लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश, डिक्री, अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती है। मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है। पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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