भारती मंडण मिश्र धाम, महिषी में नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला आयोजित

सहरसा:-विश्व-विख्यात प्राचीन धरोहर विश्व के प्राचीनतम न्यायालय स्थल भारती मंडण मिश्र धाम, महिषी के प्रांगण में रविवार को नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला आयोजित हुई।जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्यक्षता आरएमएम विधि महाविधालय के निवर्तमान प्राचार्य अमरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने किया। जिन्होंने बताया अध्याय 5 में महिला और बालक के विरूद्ध अपराधों के बारे में सभी धाराऐं हैं जो कि पहले की भारतीय दण्ड संहिता, 1860 मे अलग-अलग अध्याय और धाराऐं थी। जो भारतीय न्याय संहिता मे एक ही अध्याय मे धारा 63 से 99 है।           जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा सह् थाना महिषी के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर ने बताया लैंगिक अपराधों की धाराऐं 63 से 73 है एवं महिला के विरूद्ध अपराधिक बल और हमले की धाराऐं 74 से 79 हैं । विवाह से संबंधित अपराधों की धाराऐं 80 से 87 है एवं गर्भपात, आदि कारित करने के धाराऐं 88 से 92 है और बालक के विरूद्ध अपराधों के धाराऐं 93 से 99 है। इस कार्यशाला को सफल बनाने में सकल कुमार झा, उमेश सादा, गणेश महतो, विशाल कुमार, विकास कुमार, दीपप्रकाश मिश्र,मीरा देवी, सौरभ कुमार मिश्रा, रंजीत सादा, नरेश शर्मा, करण कुमार, मंगल साह, अनिरूद्घ राम, झकस सादा, मनखुश कुमार झा, विराट कुमार चौधरी सहित दर्जनों लोगों ने सहयोग किया।

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