नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन

सहरसा:-विश्व के प्रथम न्यायालय के रूप में मानने वाले भारती मंडन मिश्र धाम महिषी के प्रागंण में नयी अपराध विधियां पर कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहरसा के पैनल अधिवक्ता व महिषी थाना के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर के द्वारा रविवार को सप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन हुई। जिसमें रविवार को 52 वी एक वर्ष पूर्ण होने पर रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय सहरसा के निर्वतमान प्रधानाध्यापक अमरेन्द्र कुमार त्रिवेदी के अध्यक्षता में और पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के द्वारा वर्त्तमान में पिछले माह मई को बेसहारा बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं कि देखभाल के लिए एक जिला स्तरीय साथी नाम की कमिटी बनाई गई है           जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा के सचिव को अध्यक्ष एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही जिला के कई पदाधिकारी की कमिटी बनाई गई। पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर को भी नामित की गई है। श्री ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने 01 जुलाई 2024 को नयी अपराध विधियां को लागू की गई जिसका जागरूकता के लिए नयी कानून को पूर्व से ही शुरू की गयी है। कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता,2023 के अध्याय 19 पर बताया आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि और असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय पर विस्तार से चर्चा किये जो जो भारतीय दंड संहिता, 1860 में मानहानि में धारा 499 से 502 थी व भारतीय न्याय संहिता, 2023 में मात्र एक धारा 356 हो गयी हैं जो सब धारा 1 से 4 तक हुई हैं और 2023 के कानून में नयी जोड़ी गयी हैं जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जो किशोरावस्था या चित्त-विकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है वे मुफ्त में विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला मे अनिरूद्ध राम, सौरभ कुमार मिश्र, आकाश कुमार, मिथलेश सादा, भारती कुमारी, आर्दश कुमार, अनुराग, लवकुश आदि दर्जनों ने भाग लिया।

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