जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक

सहरसा:-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी की अधक्षता में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सत्तर्कता अनुश्रवण समिति कि बैठक आहूत की गई।           जिसमें सांसद, विधायक, सदस्य, पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। अनु. जाति एवं अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 अनतर्गत दर्ज मामलों में माननीय न्यायालय के समक्ष हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर मामलों में पीड़ितों का पक्ष सही ढंग से उपस्थापित कर अभियुक्तो को सजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष लोक अभियोजक, सहरसा को निदेश दिया गया एवं आरोप गठन, सजा की संख्या शून्य पाये जाने पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि हत्याकांड के मामलों में सहरसा सदर थाना कांड संख्या-698/23 एवं सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या-569/23 में पीड़ित/आश्रित को निःशुक्ल प्रतिमाह खाद्यान्न यथा-गेहूँ, चावल की आपूर्ति जनवितरण प्रणाली विक्रेता की माध्यम से की जा रही है।          इसी प्रकार गत बैठक के बाद आलोच्य अवधि में कुल 90 पीड़ितों को मुआवजा राशि कुल मो॰-4810485.00 का भुगतान किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया है कि दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान एवं अन्य लाभ देने की कार्रवाई की जाय। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

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