जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक

सहरसा:-जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स में सभी सदस्यों ने भाग लिया। उक्त बैठक में खान निरीक्षक, सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 2396.63 लाख रूपये का समाहरण लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसमें दिनांक-30.09.2024 तक कुल 869.66 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है, जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 36.29 प्रतिशत है। समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा सहरसा जिला के सभी कार्य विभागों से प्राप्त रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की वसूली पर प्रकाश डालने को कहा गया। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्य विभाग मद में वर्त्तमान तक कुल – 709.66 लाख रूपये की मात्र वसूली की जा चुकी है। समाहर्ता द्वारा सभी कार्य विभागों को अपने अधीन संचालित योजनाओं में संवेदकों के विपत्र से विभागीय नियमानुसार रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की कटौती कर निर्धारित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।           खान निरीक्षक, सहरसा को निदेश दिया गया कि सभी कार्य विभागों से समन्वय स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित योजनाओं के बावत रॉयलटी एवं मालिकाना फीस की वसूली सुनिश्चित करेगें। समाहर्त्ता द्वारा सभी कार्य विभागों को वैध स्रोत अर्थात ई-चालान/परमिट से प्राप्त खनिज का उपयोग सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा खान निरीक्षक, सहरसा को निदेश दिया गया कि अगर किसी कार्य विभाग द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित कार्य विभाग के विरुद्ध स्वामित्व (Royalty) का 25 गुणा दण्ड अधिरोपित करेगें। अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण हेतु समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित खान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि सहरसा जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों पर नियमित रुप से छापेमारी करना सुनिश्चित करेगें तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी/जप्ती/दण्ड की वसूली करेगें। समाहर्त्ता महोदय द्वारा खान निरीक्षक को जिलान्तर्गत सभी भण्डारण अनुज्ञप्ति का निरीक्षण कर भण्डारित खनिज का सत्यापन करने का निदेश दिया गया। खान निरीक्षक द्वारा टास्क फार्स के सभी सदस्यों को खान एवं भूतत्व, विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-4374/एम0, पटना, दिनांक-16.10.2024 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) नियमावली 2021 के नियम 56 का उप नियम (1) एवं (2) में संशोधन के बारे में तथा शमन शुल्क में बढ़ोतरी के संबंध में अवगत कराया गया। जो निम्न प्रकार हैः- (1) ट्रैक्टर एवंट्रॉली शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के पहले 25,000/- शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के बाद 1,00,000/- (2) मेटाडोर/हाफट्रक 407, 408 शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के पहले 50,000/- शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के बाद 2,50,000/- (3) फुलबॉडीट्रक/वाहन (06 चक्का) शामन शुल्क (रू0 में) संशोधन के पहले 1,00,000/- शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के बाद 4,00,000/- (4) डम्पर (हाईड्रोलिक 06 चक्का)/10 एवं इससे अधिक चक्का के वाहन शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के पहले 2,00,000/- शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के बाद 8,00,000/- (5) क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, ड्रिलिंगमशीन एवं अन्य समरूप क्षमता के यंत्र/मशीन शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के पहले 4,00,000/- शमन शुल्क (रू0 में) संशोधन के बाद 10,00,000/- निर्धारित किया गया है।

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