अनुदान, सब्सिडी, वित्तीय सहायता वितरण शिविर का किया गया आयोजन

सहरसा:-सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से गुरुवार को बिहार लघु उद्यमी योजना में अंतिम रूप से चयनित लाभार्थी के बीच अनुदान, वित्तीय सहायता वितरण हेतु बिहार के सभी जिले में कैम्प आयोजित करने के प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी वैभव चौधरी के अध्यक्षता में गुरुवार को सभागार, विकास भवन में अनुदान, सब्सिडी, वित्तीय सहायता वितरण शिविर का आयोजन किया गया।           बिहार लघु उद्यमी योजनान्तर्गत 72000.00 रूपये से कम वार्शिक आय वाले लौगों को सरकार द्वारा 02 लाख रूपये का वित्तीय सहायता, अनुदान उद्योग स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से लॉटरी के माध्यम से सहरसा जिलान्तर्गत चयनित कुल 989 लाभुकों का चयन किया गया है। जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में कुल मो.-50000.00 (पचास हजार रूपये) बैंक खाता के माध्यम से प्रदान किया गया है।    चयनित लाभार्थी को जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा में तीन दिवसीय प्रषिक्षण दिया जा रहा है। प्रषिक्षणोपरान्त कुल 503 लाभुकों द्वारा द्वितीय किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें 66 लाभुकों का जाँचोपरान्त स्वीकृत किया गया तथा कुल 46 लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मषीनादी, उपकरण के अभाव में अस्वीकृत किया गया है शेष लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जाँच प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत उपयोगिता प्रमाण-पत्र वाले लाभुकों के बीच जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में प्रदान की जाने वाली राषि मो.100000.00(एक लाख रूपये) का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत ऋण, अनुदान प्राप्त कर उद्योग स्थापना उपरान्त सफलतापूर्वक इकाई का संचालन करने वाले उद्यमीयों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।           अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कमजोर आय वर्ग के लौगों के लिए सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका लाभ उठाकर वे अपना गरीबी दूर करने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते है। साथ ही बतलाया गया कि द्वितीय किस्त प्राप्त करने वाले लाभुक राशि का सदुपयोग कर उद्योग स्थापना करेंगे। राशि का दूरपुयोग या विचलन करने वाले लाभार्थी के ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 तक वैसे लाभार्थी को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने परियोजना की कुल राशि प्राप्त कर उद्यम प्रारम्भ नहीं किया या बन्द कर दिया गया है। ऐसे 10 लाभार्थी के उपर पीडीआर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एकमुस्त वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।        महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत अबतक कुल 500 इकाईयों की स्थापना कर 1000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। अंत में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

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