जिला के 22 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी सिविल कोर्ट लिपिक (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

गया:- जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय सभगार में सभी केंद्राधीक्षक, वरीय स्टेटिक दंडाधिकारी, स्टेटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य परीक्षा से संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए पूरी पारदर्शिता एव निष्पक्षता के साथ परीक्षा पूर्ण करवाने का निर्देश दिया है। डीएम द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा बिहार के व्यवहार न्यायालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 22 दिसम्बर 2024 (रविवार) को दो पाली में आयोजित होगी। प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्यान्ह तक एवं द्वितीय पाली 2:00 बजे अपराह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक।           गया ज़िला में 22 परीक्षा केन्द्रों यथा ज़िला स्कूल, ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल मानपुर, सिटी पब्लिक स्कूल मानपुर, डीएवी एयरपोर्ट दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर माडनपुर, गया कॉलेज गया, ज्ञान भारती ग्लोबल स्कूल, बेलागंज ज्ञान भारती रेसिडेंशियल बोधगया, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, केंदुई जगजीवन कॉलेज, जय हिंद पब्लिक स्कूल बोधगया, किसान इंटर कॉलेज, कोरमा प्रेतशिला महावीर इंटर कॉलेज गया, महावीर मिडिल स्कूल, मानस प्रभा पब्लिक स्कूल मानपुर, मानव भारती नेशनल स्कूल, केंदुई मीना देवी हाई स्कूल एपी कॉलोनी परम ज्ञान निकेतन, मारणपुर रामरुचि बालिका स्कूल, नई गोदाम संजय सिंह यादव कॉलेज, टी मॉडल इंटर कॉलेज यूएचएस गौरी कन्या लखिबाग मानपुर में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में उपर्युक्त सभी परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि उक्त परीक्षा में 13220 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षार्थियों को प्रथम पाली में सुबह 8:30 से 9:30 के बीच प्रवेश दिया जाएगा एवं द्वितीय पाली 12:30 बजे से 1:30 के बीच प्रवेश दिया जाएगा। उक्त समय के बाद किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा हॉल में दिवाल घड़ी उपलब्ध रखा जाए। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी पदाधिकारी मोबाइल फ़ोन लेकर प्रवेश नही करेंगे। उक्त परीक्षा को सफल शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिये 22 वरीय स्टेटिक दंडाधिकारी, 44 स्टेटिक दंडाधिकारी एव 44 पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है। उक्त परीक्षा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गया है जिसका दूरभाष संख्या 0631 2222634 है। डीएम ने कहा कि परीक्षा को पूरी तत्परता एव पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करवाये। सभी परीक्षार्थियों का फ्रिस्किंग अनिवार्य रूप से करवाये।

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