कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त, सप्ताह में दो दिन व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह रहेंगी ठप

मोतिहारी:- जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने व अनलॉक-2 में मिली ढील को कम करने का फैसला किया है। प्रशासन ने दुकान खोलने से लेकर वाहनों के परिचालन व विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सप्ताह में दो दिन गुरूवार व रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगी। जबकि शेष पांच दिन दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकान, पैथलॉजी, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रतिदिन खुलेंगे। दुकान या अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है। मास्क नहीं लगाने पर उनसे 50 रुपए फाइन वसूला जाएगा। वाहनों के लिए जारी हुआ टाइम टेबल टेंपो व अन्य छोटे सार्वजनिक वाहन सुबह 6:00 बजे से 5:00 बजे तक ही चलेंगे। उसके बाद वाहन चलाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। इन वाहनों में बैठने वाले यात्री व चालक के लिए मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थिति में वाहनों का उपयोग कभी भी किया जा सकेगा। बसों का परिचालन परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश के आधार पर ही होगा। निजी वाहनों का परिचालन सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होगा। चारपहिया निजी वाहनों में चालक के अलावा मात्र दो लोग ही बैठ सकेंगे। होम डिलिवरी व ई- कॉमर्स से जुड़े कार्य रात 10:00 बजे तक संचालित होंगे। इन नियमों को 10 से 14 जुलाई के बीच सख्ती से लागू किया जाएगा।