जिलाधिकारी ने भ्रमण क्रम में जिलांतर्गत संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा

सहरसा:-मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरंतर क्षेत्र भ्रमण क्रम में जिलांतर्गत संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया जा रहा है।        इसी क्रम में जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने सहरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत न्यू कॉलोनी अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 142 एवं 143(मध्य विद्यालय,न्यू कॉलोनी) से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर भ्रमण के क्रम में आम नागरिक, मतदाताओं को वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में अवगत कराया, Enumeration form प्राप्ति एवं इसको संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को वापस करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। भ्रमण क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों से विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं निर्धारित कार्य के त्वरित/गुणवतापूर्ण निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्वाचन कार्यों में थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त अवसर पर मतदाताओं को निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान Enumeration Form गणना प्रपत्र के साथ जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से संबंधित घोषणा के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की विस्तार से जानकारी भी दी गई,जो निम्नलिखित है।
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8, ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की बिहार की मतदाता सूची में अर्हता तिथि 01.01.2003 तक को पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। भ्रमण क्रम में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई है। मतदाताओं विशेषकर महिला, वृद्ध, दिव्यांग वोटर से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फार्म भरने की प्रक्रिया सहज एवं सुगम है। उन्होंने फार्म भरने की बिंदुवार जानकारी दी तथा बांछित दस्तावेज के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से किसी एक डोक्युमेंट को संलग्न कर एक प्रति बीएलओ को जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का मूल उद्देश्य शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है।            उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते है। भ्रमण क्रम में नगर आयुक्त,अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहरा सहित अन्य संबंधित उपस्थित थें।

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