पैरा विधिक स्वयं सेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सहरसा:- विशेष गहन पुनरीक्षण:2025 तथा सतत अद्यतीकरण प्रक्रिया के तहत पैरा विधिक स्वयं सेवकों सहरसा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डीआरडीए सभागार,सहरसा में आयोजित की गई।उक्त अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री एलेन अरविंद दीन,अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संदर्भित विषयक जानकारी दी गई की दावा/आपत्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतिम प्रकाशन जो 30.09.25 को होना है।चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण में अर्हता तिथि 01.07.25 थी,इस अवधि जो भी मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है उनका नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किया गया। अगली अर्हता तिथि 01.10.25 है उक्त अवधि तक जो भी मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे वो भी अपना आवेदन अग्रिम रूप से blo या ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते है। चूंकि यह चुनावी वर्ष है इसलिए कोई भी निर्वाचक निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने हेतु नामांकन की अंतिम तिथि तक नाम जोड़ने हेतु आवेदन दे सकते है। उन्होंने बताया की निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 एवं साथ में एनेक्सर डी० के घोषणा पत्र, दस्तावेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नाम विलोपन हेतु उस विधान सभा के किसी निर्वाचक द्वारा प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है। प्रविष्टि में संशोधन या मतदान केन्द्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन किया जा सकता है। बिहार राज्य से बाहर से राज्य के अंदर स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 के साथ घोषणा पत्र एनेक्सर डी०, दस्तावेज भी आवश्यक हैं। सभी प्रपत्र ऑनलाईन https://voters.eci.gov.in/ एवं Voter helpline app पर उपलब्ध हैं। प्रपत्र ऑफलाईन बी०एल०ओ० के पास या प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध है। योग्य निर्वाचकों के नाम जोड़ने हेतु / अयोग्य व्यक्ति यथा मृत / स्थानांतरित/डुप्लीकेट के नाम हटाने हेतु, जिनकी प्रविष्टि में त्रुटि है, उनके संशोधन हेतु/स्थानांतरण हेतु निर्धारित प्रपत्र 6/ 7/ 8 में आवेदन किया जा सकता हैं।        उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की बिहार की मतदाता सूची में अर्हता तिथि 01.01.2003 तक को पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा।
उन्होंने फार्म भरने की बिंदुवार जानकारी दी तथा बांछित दस्तावेज के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से किसी एक डोक्युमेंट को संलग्न कर एक प्रति बीएलओ को जमा करने को कहा,जिससे संबंधित विवरण निम्नवत है:-
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8, ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

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