दस दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत विशेष जागरूकता व क्षमता निर्माण सत्र का शुभारंभ

सहरसा:- उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन सहरसा द्वारा 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत विशेष जागरूकता व क्षमता निर्माण सत्र का शुभारम्भ सहरसा जिले के विकास भवन में आयोजित किया गया।           जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कुमारी पुष्पा, जिला परियोजना प्रबंधक, काजल चौरसिया, महिला एवं बाल विकास निगम ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी I समाज में फैले कुरीतियों जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बाल हिंसा, दहेज प्रथा आदि के खिलाफ जागरूक करने पर बल दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया की महिला एवं बाल विकास निगम, सहरसा द्वारा शुरू किया गया “परिवार जोड़ो, हिंसा रोको अभियान” एक ऐसा प्रयास है, जो हमारे समाज को घरेलू हिंसा से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया है। हम सब जानते हैं कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और बच्चों को भी प्रभावित करती है। जब पति-पत्नी आपसी सम्मान और सहयोग से रहते हैं, तभी परिवार मज़बूत बनता है और समाज सुरक्षित होता है। इस अभियान के अंतर्गत हम गाँव-गाँव जाकर मुफ़्त काउंसलिंग देंगे, ताकि पति–पत्नी दोनों अपनी समस्या साझा कर सकें। यदि कानूनी सहायता की ज़रूरत होगी तो हम नि:शुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएँगे। हर सप्ताह प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुँचा जाएगा।            साथ ही, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, रोज़गार से जोड़ने के अवसर, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और वन स्टॉप सेंटर की सेवाएँ भी दी जाएँगी। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें-“परिवार जोड़ो, हिंसा रोको-यही खुशहाल जीवन का आधार है।”कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला मिशन समन्वयक, जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ लेने हेतु सभी उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। सत्र में प्रभारी केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर, द्वारा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं पर विस्तृत पूर्वक जानकारी दी I उन्होंने बताया की 02.09.2025 से 12.09.2025 तक विशेष जागरूकता कार्यक्रम के आज 11वें दिन का आयोजना किया गया जिसमें मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित योजनाएँ सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, जिला हब कार्यालय के बारे में जानकारी दिया गया I उन्होंने आगे बताया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 ,(PCPNDT Act) के बारे में बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना है।           यह अधिनियम जन्म से पहले किसी भी प्रकार के अल्ट्रासाउंड या अन्य तकनीकों द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने और उसे बताने पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा स्कूल की बालिकाओं को MHM कीट वितरण किया गया साथ रैली निकालते हुए वन स्टॉप सेंटर सहरसा का एक्सपोजर विजिट कराया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला मिशन समन्वयक DHEW, जिला समन्वयक NNM, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड समन्वयक, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं छात्रा दर्जनों संख्या में रहे।

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