त्वरित न्यायिक सुनवाई में पुलिस की गिरफ्त में आया हथियारबंद अपराधी को मिला 3 वर्ष की कड़ी सजा

– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) ने सुनाया फैसला
– पुलिस ने दिए थे न्यायालय में मजबूत सबूत

सहरसा:-स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) कुदूस अंसारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला चिरैया थाना क्षेत्र के कबीरा निवासी संतोष कुमार के विरुद्ध सुनाया गया था। जिसे वर्ष 2024 में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)ए के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड तथा धारा 26 के तहत भी तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड सुनाया था। त्वरित सुनवाई में हुआ फैसला:-मामले की त्वरित सुनवाई में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कुलेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। उन्होंने मामले के सूचक, कांस्टेबल तथा अनुसंधानकर्ता की गवाही के आधार पर घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि आरोपी के खिलाफ सबूत इतने ठोस हैं कि किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। उन्होंने अदालत से अपील की कि समाज में शांति बनाए रखने एवं अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अधिकतम सजा देने की मांग किया था। बता दे कि घटना वर्ष 2024 की है। चिरैया थाना अध्यक्ष कर्मवीर सिंह को गुप्त सूचना मिली कि रैठी स्कूल के पास पुल पर एक अपराधी अवैध हथियार के साथ मौजूद है। तत्परता दिखाते हुए थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी की थी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा था। लेकिन पुलिस ने तत्परता से उसे दबोच लिया था। जिसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ था। त्वरित सुनवाई और न्यायिक निर्णय से समाज में एक मजबूत संदेश गया है। लोगों को संदेश गया कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय और सक्रियता का भी उदाहरण है।

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