जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गापूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारियों की समीक्षा की गई

सहरसा:- जिलाधिकारी दीपेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक  हिमांशु की संयुक्त अध्यक्षता में आसन्न दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के समुचित संधारण हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।        वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा क्रम में सभी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी,थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित को पूर्ण तत्परता से निर्धारित दायित्वों के निर्वहन का निर्देश दिया है है।समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की दुर्गा पूजा आयोजन क्रम में संबंधित पूजा समिति को सक्षम प्राधिकार से पूजा आयोजन/विसर्जन हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य/अपेक्षित होगा।सक्षम प्राधिकार लाइसेंस निर्गत करने के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे की उक्त हेतु आवेदन में विसर्जन हेतु चिन्हित मार्ग का स्पष्ट वर्णन हो,साथ ही आवेदन में अन्य सूचनाएं भी सही रूप से वर्णित हो।सभी थाना प्रभारी/अंचलाधिकारी विसर्जन हेतु चिन्हित प्रमुख मार्गों एवं सेक्टर पदाधिकारी अन्य मार्गी का सत्यापन पूर्व में ही करना सुनिश्चित करेंगे।प्राप्त निर्देश के आलोक में दुर्गापूजा के अवसर पर डीजे का प्रयोग पूर्णत निषिद्ध रहेगा,निर्देश अनुपालन में लापरवाही की स्थिति में संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कठोर कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को स्थानीय प्रबुद्ध/जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक करने के अतिरिक्त पूजा समिति/डीजे संचालकों के साथ अविलंब बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में अग्नि रोधक सामग्रियों, सीसीटीवी संस्थापन, इंट्री एवं एग्जिट हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा,स्थानीय प्रशाशन उक्त आशय के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।जिला प्रशाशन द्वारा सोशल मीडिया का सतत पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जा रहा है,इसके माध्यम से आपसी सद्भाव में विघ्न उत्पन्न करने की स्थिति में कठोरतम कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।आसन्न दुर्गा पूजा एवं विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की जा रही कारवाई में और तेजी लाने/निरंतर चौकसी के साथ कर्तव्य निर्वहन का निर्देश सभी संबंधित को दिया गया है।    समीक्षा के क्रम में सभी थाना प्रभारियों को विधि व्यवस्था से संबंधित उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।

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