बाल विवाह के खिलाफ बबीता ने छात्र छात्राओं को दिलाई शपथ

सुपौल:-सरायगढ़ प्रखंड के भपटियाही मध्य विद्यालय सरायगढ़ में शिक्षिका बबीता कुमारी ने चेतना सत्र के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि भारत में बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने का अवसर प्रदान करता है तथा घरेलू हिंसा, गरीबी व शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ अन्य कई गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है।          इसको रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों का विवाह कानूनी अपराध है। यदि आप बाल विवाह करते पकड़े जाएंगे तो 2 साल का कैद और एक लाख की जुर्माना हो सकता है ; इसीलिए लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद व लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि समाज में बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना पंचायत के मुखिया एवं पुलिस प्रशासन को दी जाए। जिससे समाज में हो रहे इस सामाजिक कुरीतियो को मिटाने के लिए हर एक समुदाय के लोगों को पहल करने की आवश्यकता है।          बाल विवाह को रोकने के लिए समाज के हर एक वर्ग के लोगों को एकजुट होकर अपने-अपने बेटे और बेटियों की शादी 18 वर्ष और बेटे की शादी 21 वर्ष की उम्र में करनें की सलाह दी। इस मौके पर सभी शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद थे।

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