आर्म्स एक्ट में पति-पत्नी दोषी करार, तीन वर्ष का कारावास व चार हजार रुपये लगाया गया जुर्माना

सहरसा:-व्यवहार न्यायालय के न्यायालय अमित कुमार सिंह जे एम प्रथम वर्ग सहरसा द्वारा त्वरित विचारण के तहत साल 2019 के एक मामले सौर बाजार थाना कांड संख्या 232/19 दिनांक 8 जून 2019 की सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपित रिंकू राय पिता अमरनाथ राय एवं संजू देवी पति रिंकू राय दोनों ग्राम पामा, गूनसाह, थाना सौर बाजार जिला सहरसा निवासी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 B)a में दोषी पाकर 3 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹2000 अर्थ दंड, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 26(1) के में दोषी पाकर 3 साल कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गया। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। विदित हो कि सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने त्वरित विचारण के तहत सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 8 गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे। बहस के दौरान विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध अपराध है लिहाजा दोनों अभियुक्त कठोरतम दंड का हकदार है। आपको बता दें कि घटना 8 जून 2019 की है जब रात्रि गस्ति के दौरान विशेष छापामारी दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस पदाधिकारी सअनि विजय कुमार राम समय करीब तीन बजे शाम को रिंकू राय के घर को घेराबंदी करते हुए उनके घर की तलाशी ली गयी जिसमें अभियुक्त के सोने वाले कमरे में एक देसी कट्टा एवं एक देसी पिस्टल की बरामदी की गई। भागती हुई महिला को घटना स्थल से ही पकड़ा गया। पूछने पे अपना नाम संजू देवी पति रिंकू राय बतलाई। उनके पति के बारे में पूछने पर उन्होंने बतलाया कि पुलिस वाहन को देखकर वो पहले ही भाग गये। महिला को गिरफ्तार कर सौरबाजार थाना कांड संख्या 232/19 धारा 25(1-B)a, 26,35 आर्म्स एक्ट प्राथमिकी दर्ज कराया गया। बचाव पक्ष वकील उपेंद्र झा एवं संजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा।

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