जमाबंदी में छूटे हुए विवरणी को अविलंब अद्यतन करने का दिया निर्देश

सहरसा:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उक्त अवसर पर जानकारी दी गयी कि प्रावधान के अनुसार बगैर जमाबंदी वाले रैयत जमीन का निबंधन नहीं करा पाएंगे। तदनुसार जमाबंदी में छूटे हुए विवरणी को अविलंब अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राजस्व कर्मचारी को दाखिल-खारीज के वास्ते वंशावली प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।           समीक्षा के क्रम यह भी निदेश दिया गया कि आपसी वंटवारा नामा, आपसी समझौता के आधार पर जमाबंदी अद्यतन करने एवं नामांत्रण करने का भी निदेश दिया गया है। इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों का निदेश दिया गया है कि 29.02.2024 को मुखिया, सरपंच की बैठक आहूत करें एवं उन्हें भी उक्त वर्णित प्रावधान, व्यवस्था के प्रचार-प्रसार हेतु अनुरोध करें। ज्ञात हो कि विभागीय निदेश के अनुसार पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक वंटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाकर शीघ्र तैयार किया जाना है। इस हेतु सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन मंगलवार, बुधवार एवं गुरूवार को हल्का मुख्यालय में इसका प्रचार-प्रसार कर शिविर का आयोजन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार तिथि दिवस विस्तारित की जा सकती है। शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

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