11 मई को तय राष्ट्रीय लोक अदालत निरस्त, 13 जुलाई को होगी आयोजित

जमुई:-व्यवहार न्यायालय में अगामी 11 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 13 जुलाई को आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 11 मई को लगने वाली संबंधित अदालत को निरस्त कर दिया गया है। न्यायिक पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी 13 जुलाई को तय राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कमर कसें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जमुई व्यवहार न्यायालय परिसर में 11 मई की जगह अब 13 जुलाई को पूर्वाह्न 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 11मई को लगने वाली अदालत को निरस्त कर दिया गया है।              13 जुलाई को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, वन, विद्युत, बैंक, बीमा, दूरभाष, श्रम, खनन, मापतौल के अलावे वैसे सभी दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाएगी जो सुलहनीय होगा। जिला जज ने संबंधित न्यायिक पदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का संदेश देते हुए कहा कि इसकी वांछित तैयारी के लिए अभी से कमर कसें। उन्होंने पक्षकारों को नोटिस हस्तगत कराए जाने पर बल देते हुए कहा कि निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन करें ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।जिला जज ने प्री सिटिंग के जरिए भी वादों का निस्तारण किए जाने की बात कही। अध्यक्ष ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को 13 जुलाई को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत का यथोचित प्रचार-प्रसार किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि जन जागरूकता के लिए प्रचार रथ भी निकाला जाना चाहिए। गौरतलब है की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आम लोगों को त्वरित न्याय देने के लिए किया जाता है। इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर वादों का निपटारा होता है।

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