विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

जमुई:-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से खैरा प्रखंड में लोक अदालत विषय को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता राजीव कुमार एवं पारा विधिक सेवक रवि कुमार ने शिविर का संचालन किया और उपस्थित जनों को लोक अदालत के महत्व और इससे होने वाले लाभ से अवगत कराया। पैनल अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि वैसे अपराधिक वाद जो जमानतीय धारा के अंतर्गत आता है, लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर इसका निस्तारण किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों का सहमत होना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय में आपसी रजामंदी से सुलझने वाले लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालत एक सरल और सशक्त मंच है। यहां का फैसला अंतिम होता है और इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावे विद्युत, वन, खनन, उत्पाद, बैंक, बीमा, दूरभाष, मापतौल, श्रम आदि सरकारी विभागों के वादों का भी निपटारा लोक अदालत के जरिए आपसी रजामंदी से किया जा सकता है। पैनल अधिवक्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुल्हनीय वादों को लेकर लोक अदालत में आएं और त्वरित न्याय पाकर मानसिक व्यथा से बचें। उन्होंने लोक अदालत की सुनवाई को पूरी तरह निःशुल्क बताते हुए कहा कि आगामी 13 जुलाई को जमुई व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पक्षकार इसका लाभ लें और कोर्ट की दौड़ लगाने से छुटकारा पाएं। विधिक जागरूकता शिवर में दर्जनों लोग उपस्थित थे।