जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक

सहरसा:- जिलाधिकारी वैभव चौधरी के अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति से संबंधित बैठक आहूत की गई। विशेष लोक अभियोजन अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम समीक्षा के क्रम में पाया गया की सजा प्राप्त अभियुक्त की संख्या शून्य है एवं अभियुक्तों की संख्या आठ है।           इसके अतिरिक्त ससमय गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं कराना, हत्याकांड के गंभीर मामलों में आरोप गठन नहीं होना इत्यादि के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा काफी असंतोष जाहिर किया गया एवं स्पेशल पीपी से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 24- 25 में अब तक प्राप्त 30 लाख का आवंटन व्यय किया जा चुका है एवं अतिरिक्त की मांग की गई है। हत्याकांड के मामले में बसनहीं कांड संख्या 27/22 के मृतक के आश्रित पत्नी विभा देवी को परिचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। अत्याचार अधिनियम अंतर्गत हत्याकांड में कुल 21 कांडों में पीड़ितों को पेंशन का भुगतान किया गया है। सिविल सर्जन को पीड़ितों का मेडिकल प्रतिवेदन सही एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ पूर्व में भी देने का निर्देश दिया गया था।           इस संबंध में सिविल सर्जन, को जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी, थानाध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित थे।

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