जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

सहरसा:-समाहर्त्ता वैभव चौधरी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स में सभी सदस्यों ने भाग लिया। उक्त बैठक में सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा रुपए 2396.63 लाख का समाहरण लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसमें दिनांक 25.01.2025 तक कुल 1388.96 लाख की वसूली की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य से कम है इस पर समाहर्ता, सहरसा द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा कार्य विभाग के निर्धारित लक्ष्य रुपए 2061.73 लाख के विरुद्ध में दिनांक 25.01.2025 तक कुल रुपए 1117.95 लाख की वसूली की जा चुकी है, समाहर्ता द्वारा सभी कार्य विभागों को अपने अधीन संचालित योजनाओं में संवेदकों को के विपत्र से विभागीय नियमानुसार रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की कटौती कर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। समाहर्ता महोदय द्वारा कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया की वैध वेद चलान से लघु खनिज का उपयोग नहीं करने पर स्वामित्व (Royalty) का 25 गुना दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।         समाहर्ता द्वारा सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व सहरसा को निदेश दिया गया कि सभी विभाग में औचक रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। समाहर्ता द्वारा कहा गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित कार्यपलक अभियंताओं को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। समाहर्ता द्वारा कहा गया कि जो कार्यपालक अभियंता रॉयल्टी एवं मालिकाना फ़ीस ससमय जानबूझकर जमा नहीं करेंगे उनके वेतन में रॉयल्टी की राशि वसूली की जाएगी। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा ईट भत्तों के निर्धारित लक्ष्य रुपए 126.00 लाख के विरुद्ध में दिनांक 25.01.2025 तक कुल रुपये 50.10 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं विभाग द्वारा दंड में निर्धारित लक्ष्य रुपए 202.40 लाख के विरुद्ध रुपए 74.14 लाख की वसूली की जा चुकी है। अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण हेतु समाहर्ता महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व,सहरसा को निर्देश दिया गया कि सहरसा जिला अंतर्गत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों पर नियमित रूप से छापेमारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी जप्ती दंड की वसूली करेंगे। समाहर्ता द्वारा खान निरीक्षक को जिला अंतर्गत सभी भंडारण अनुज्ञप्ति का निरीक्षण कर भंडारित खनिज का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

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