विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

सहरसा:-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी के निर्देश एवं सब जज सह प्राधिकार सचिव अभिमन्यु कुमार के आदेश से प्रखण्ड परिसर, महिषी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश से विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर डीएलएसए, सहरसा सह महिषी थाना के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर ने बताया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जबाबदेही को बढ़ावा देना, भष्ट्राचार पर अंकुश लगानी और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में बेहतर रूप से सक्षम होता है।          यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारें में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जागरूकता शिविर में मुख्य रूप से महिषी प्रखण्ड के दूरदराज से आम जनता में भेलाही से सलाउद्दीन, नौशाद, झिटकी कन्दाहा से दीना मुखिया, शंकर मुखिया, मिथलेश मुखिया, महिसरहो से प्रमोद प्रसाद यादव, महिषी दक्षिणी से परवेज आलम, मृतुजा राईन, महेन्द्र प्रसाद राय, शैनी सादा, अमीत कुमार, राज्यवर्धन, संजय कुमार, ललन जी आदि दर्जनों ने भाग लिये और प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवक नीरज कुमार गुप्ता ने शिविर में सहयोग किये।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
अब पायें अपने शहर के सभी सर्विस प्रवाइडर के नंबर की जानकारी एक क्लिक पर


               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या आप मानते हैं कि कुछ संगठन अपने फायदे के लिए बंद आयोजित कर देश का नुकसान करते हैं?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Mytesta.com