जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं बाल परिवहन समिति का बैठक का किया गया आयोजन

सहरसा:- समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं बाल परिवहन समिति बैठक का आयोजन किया गया।समीक्षा क्रम में जानकारी दी गई की स्कूली बच्चों के परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्कूल प्रबंधन एक बाल परिवहन समिति का गठन करेगा। परिवहन समिति के अध्यक्ष संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे एवं विहित प्रावधानों के अनुसार अन्य सदस्य होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी। उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की बच्चों के विद्यालय में आवागमन हेतु प्रयुक्त किए जाना वाला वाहन सुनहरे पीले रंग का होगा। अन्य रंगों हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।यदि वाहन लीज या किराया पर लिया गया हो तो वाहन के पीछे “ऑन स्कूल ड्यूटी” प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रयुक्त होने वाले वाहन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सभी स्कूल वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस, पैनिक बटन एवं सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी फुटेज स्कूल प्रबंधन साठ दिनों तक संरक्षित करना होगा। शारीरिक रूप से असमर्थ दिव्यांग छात्रों के लिए ऐसी सुविधा सुनिश्चित करना होगा ताकि उन्हें वाहन में चढ़ने, उतरने में परेशानी न हो।स्कूली बच्चों के परिवहन में संलग्न वाहन अन्य सभी प्रकार के वाहनों का पंजीकरण व्यवसायिक यात्री वाहन के रूप में होगा तथा सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।सचिव परिवहन विभाग,बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में स्कूली बच्चों, छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो, ई रिक्शा पूर्णतः निषिद्ध है। सभी संबंधित अभिभावक से उक्त वर्णित निदेश के अनुपालन में सहयोग की अपील की गई है।           अनुपालन में शिथिलता, लापरवाही की स्थिति में कठोरतम कारवाई सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया की विद्यालय द्वारा छात्रों के आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों में दो आपातकालीन द्वार की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वाहन से बच्चों को चढ़ाने एवं उतारने हेतु परिचारक एवं बालिका के लिए महिला परिचारक की व्यवस्था करना अनिवार्य, अपेक्षित होगा। विद्यालय प्रबंधन स्कूली वाहनों पर व्यवस्थापक का नाम, पता, ड्राइवर एवं परिचारक का नाम, मोबाइल नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दृष्टिगोचर स्थान पर अंकित कराना एवं अन्य निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की जिलांतर्गत कुल 243 निजी विद्यालयों में से 27 द्वारा वाहन उपलब्धता के संबंध में वांछित जानकारी दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी संबंधित विद्यालयों से तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की कतिपय विद्यालयों द्वारा विद्यालय बंद अवधि से संबंधित वाहन शुल्क की वसूली की जा रही है केवल शैक्षणिक अवधि से संबंधित वाहन शुल्क की ही वसूली विद्यालय प्रबंधन द्वारा हो इस आशय के निर्देश का अनुपालन कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जवाबदेही होगी। निर्देश अनुपालन नहीं होने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक को दी जा सकती है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सभी संबंधित तकनीकी विभागों को सड़को के समुचित संधारण एवं गड्ढों को भरने का आदेश दिया गया है।जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण एवं हैमलेट चेकिंग अभियान के तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता के कारण कार्यपालक अभियंता आरडब्ल्यूडी, कार्यपालक अभियंता आरसीडी, परियोजना निदेशक एनएच एवं कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण निगम लिमिटेड से कारण पृच्छा का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी, ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक सदर, उप निदेशक जन सम्पर्क सह प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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