कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा- 25 (1-बी) ए में दोषी पाकर 3 वर्ष साधारण कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा

सहरसा:-स्थानीय व्यवहार न्यायालय के यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश चंदन ठाकुर के द्वारा मंगलवार को वर्ष-2001 के आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित सौर बाजार थाना क्षेत्र के डीह टोला निवासी स्व. छेदी कामत के पुत्र भोला कामत उर्फ भोला कामती और स्व. पांचू दास के पुत्र मणिलाल दास को आर्म्स एक्ट की धारा- 25 (1-बी)ए में दोषी पाकर 3 वर्ष साधारण कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया गया था। साथ ही धारा-26(1) में दोषी पाकर 3 साल कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गईं। हालांकि दोनों सजा साथ साथ चलेगी। दोनों के ऊपर जिले के सौरबाजार थाना कांड संख्या-55/2001 को बीते साल 2001 के 14 अप्रैल को दर्ज की गई थी। बता दें कि सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने विचारण के तहत सूचक सहित कुल चार गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे थे। बहस के दौरान विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध अपराध है। लिहाजा अभियुक्त कठोरतम दंड का हकदार है। घटना 14 अप्रैल 2001 की है पंचायत चुनाव 2001 के दौरान जिले के मधेपुरा-पस्तपार-ग्वालपाड़ा मुख्य सड़क पर विशेष सघन वाहन जांच दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद द्वारा एक वाहन पर बैठे दो व्यक्ति को रोककर विधिवत तलाशी ली गई थी। जिसमें उनके कमर में खोंसा हुआ एक लोडेड देशी कट्टा और एक जिंदा गोली पाया गया था। जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर सौर बाजार थाना द्वारा धारा-25(1-बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अलावे धारा-188, 171(एफ), 120 बी और आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।

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