महिषी प्रखंड में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

सहरसा:-महिषी स्थित प्रखंड परिसर सभागार में रविवार को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी के निर्देश एवं सचिव सह सब जज अभिमन्यु कुमार के आदेश से आयोजित हुआ।           प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार के अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर ने विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं प्रदान करने की योजनाएं पर विस्तार से जानकारी दिया। वही सभागार में उपस्थितजनों को पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर ने कानूनी जानकारी देते हुए संबोधित कर बताया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से पीड़ित हैं। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सहरसा से और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेश से महिषी थाना में पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, शनिवार और रविवार और पारा विधिक स्वयंसेवक नीरज कुमार गुप्ता से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की प्रावधान हैं। अधिवक्ता श्री ठाकुर ने बताया भूकम्प, आगजनी, सूखाग्रस्त, बाढ़ अन्य किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से मृत्यु हो जाना, बेघर या सम्पत्ति का नुकसान होना पीड़ित की श्रेणी में आता हैं। इसके आलावा जातीय अत्याचार का शिकार व्यक्ति भी पीड़ित की श्रेणी में आता हैं। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है।           ऐसे व्यक्ति को सरकारी विभागों द्वारा सहायता प्रदान करने का हकदार हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ संबंधित विभागों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यधपि आपदा की मदद करना सरकार और स्थानीय प्रशासन का कर्त्तव्य है। नही होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुफ्त कानूनी सहायता के माध्यम से प्रशासन और पीड़ित के बीच पुल की कार्य करती हैं।

 

 

 

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