नाबालिक बालिका का रुकवाया गया विवाह

सहरसा:-सत्तरकटैया प्रखंड के धीना गाव से चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर-1098 पे बाल विवाह होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना प्राप्त होते ही सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई सहरसा से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में स्थल जांच किया गया स्थलीय जांच में सूचना सही पाए जाने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्तरकटैया, बिहरा थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सदर को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी गई तदोप्रांत जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन सहरसा एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, बिहरा थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्तरकटैया के द्वारा स्थल पर पहुंचकर नाबालिक लगभग 14 वर्ष बालिका का विवाह रुकवाया गया।           बाल विवाह रुकवाने मौके पर पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा काफी मशकत के बाद परिवार वालो और ग्रामीणो को समझने बुझाने के बाद बीडीओ एवं चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक सहरसा के द्वारा कानून की जानकारी एवं बाल विवाह अधिनियम के बारे मे समझाया गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का का शादी करना दंडनीय अपराध है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत सभी को जागरूक रहना चाहिए इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है या करवाता है या फिर बाल विवाह में सहायता करता है तो वो भी दंड के भागी होंगे बाल विवाह होने से सामाजिक, मानसिक एवं शररिक दुसप्रभाव के बारे मे समझाया गया। गाँव मे उपस्थित ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि के बीच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक सहरसा के द्वारा लड़की के अभिभावक एवं रिश्तेदार को समझा बुझाकर लड़की के 18 साल पूर्ण होने तक शादी नही करने को राजी कर लिया गया।

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