हॉस्पिटल के प्रबंधकों को POSH अधिनियम की दी गयी जानकारी

सहरसा:-महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक, DHEW के जिला मिशन समन्वयक एवं वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी केंद्र प्रशासक के द्वारा PK हॉस्पिटल, आयुष अर्णव हॉस्पिटल, सूर्य क्लीनिक, संजीवनी क्लीनिक एवं सत्यम हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया। जिसमें हॉस्पिटल के प्रबंधकों को POSH अधिनियम की जानकारी दी गई।                              जिसमें उन्हें बताया गया कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल में उनके लिए सुरक्षित स्थान बनाने हेतु posh अधिनियम के अंतर्गत निजी संस्थानों में आंतरिक समिति के गठन करने की आवश्यकता है जिसमें हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं चिकित्सीय पदाधिकारी को अपने संस्थान में 10 से ज्यादा कर्मियों के कार्यरत होने पर आंतरिक समिति का गठन कर सूची को SHE-BOX के पोर्टल पर अपलोड कराने का निदेश दिया गया। यदि समय पर इसके गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो 50,000 जुर्माना तक लगाया जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी गई।

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