कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र मिलेगा:-अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग

सहरसा:-पारंपरिक कौशल वाले लोगों, कामगारों को लाभ पहुँचाने हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में विस्तार से विमर्श करने एवं कार्यान्वयन पर तेजी लाने के लिए सोमवार को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना के स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनके द्वारा बताया गया कि परंपरागत तरीके से काम कर रहे वैसे कारीगरों एवं शिल्पकारों को लाभ प्रदान करना है, जो या तो स्व-नियोजित है या अपने स्वयं के लघु उद्यम स्थापित करने का इच्छा रखते है।    कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्योग निदेशक बिहार पटना द्वारा बताया गया कि वर्णित योजनान्तर्गत कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। इनलोगों को पहले चरण में एक लाख रूपये का ऋण 5 प्रतिशत साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा एवं राशि 18 महीने में चुकता कर लेने के बाद दूसरी किस्त 02.00 लाख रूपये 05 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाएगी, उन्हे 30 महीने में लौटानी होगी।योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के करीगर लाभ उठा सकते है:- 1.बढ़ई 2.सोनार 3.कुम्हार 4.मूर्तिकार, पत्थर गढ़ने वाले 5.चर्मकार 6.राजमिस्त्री 7.बुनकर, चटाई झाडू बनाने वाले 8.पारंपरिक खिलौना निर्माता 9.नाई 10.माला, हार बनाने वाला 11.धोबी 12.दर्जी 13.मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला 14.नाव बनाने वाले 15.लोहार 16.ताला बनाने वाले 17.कुल्हाड़ी, हथौड़ा या अन्य उपकरण बनेने वाले 18.कवच बनाने वाले। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता:-प्रशिक्षण दो रूप में दिये जाऐंगे-बुनियादी प्रशिक्षण एवं उन्नत प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 500 रूपया की आर्थिक सहायता की जाएगी साथ ही औद्योगिक उपकरण (टूल किट) खरीदने हेतु 15000/की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी। आवेदन का Website -http/pmvishwakarma.gov.in आवेदन पंजीकरण के चार चरण है:- 1.मोबाईल नम्बर और आधार Verification 2.पंजीकरण फॉर्म के जरीये आवेदक आवेदन कर पाएँगे। यह ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के सुविधा केन्द्र पर हो सकता है या स्वयं के द्वारा ऑनलाईन भी किया जा सकता है। 3.आवेदक इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और पहचान पत्र Download कर सकते है। 4.अपनी कुशलता के मुताबिक आवेदक आवेदन कर सकते है। आवेदन दाखिल होने के बाद तीन चरणों में Verification की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद आवेदकों के वांछित लाभ मिलेगा। योजना के लिए पात्रता:-1.स्व-नियोजित या इच्छुक कारीगर और जिलावार जो योजना में चिन्हित 18 ट्रेड में लगे हुए है। 2.पंजीकरण के समय न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। 3.एक परिवार में केवल एक व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते है। 4.लाभार्थी और उनका परिवार किसी सरकारी सेवा में नहीं हो। (परिवार का अर्थ-पति, पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे) 5.कोई भी व्यक्ति जिसके पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्व-निधि आदि जैसी किसी भी केन्द्रीय या राज्य योजनाओं का लाभ पिछले 05 वर्षों में नहीं लिया हो।          पीएम मुद्रा एवं स्व-निधि योजना के लाभुक के लिए जिन्होने अपना ऋण स्वीकृति पूरी तरह से चुकता कर दिया है। उक्त विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अपर समाहर्ता सहरसा, उप विकास आयुक्त सहरसा, नगर आयुक्त सहरसा, महाप्रबंधक परियोजना प्रबंधक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा जुड़े थे।

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