सदर थाना कांड संख्या 364/22 में एक आरोपित को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार करते हुए 2 वर्ष 6 महीने का कारावास एवं 5000 रुपया जुर्माना

सहरसा:- व्यवहार न्यायालय के न्यायालय अमित कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा त्वरित विचारण के तहत साल 2022 के एक मामले सदर थाना कांड संख्या 364/22 दिनांक 18 मई 2022 की सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपित रमेश कुमार उर्फ रमेश शाह, पिता गुलाब शाह ग्राम गढ़िया लोहार, थाना नवहट्टा जिला सहरसा निवासी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 B)a में दोषी पाकर 2 वर्ष 6 महीने साधारण कारावास एवं 3000 रूपया अर्थ दंड, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 26(1)के में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 2000 रुपया अर्थदंड, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गया। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार त्वरित विचारण के तहत सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 5 गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे। बहस के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध एक संगीन अपराध है। लिहाजा अभियुक्त कठोरतम दंड का हकदार है। यह घटना 18 मई 2022 की है जब वादी कौशल कुमार सअनि सदर द्वारा गस्ति के दौरान वादी बेंगहा बायपास के पास पहुँचे तो उनको गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार से लैस होकर कोर्ट गेट के पास किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के सत्यापन हेतु वादी अपने दल बल के साथ कोर्ट गेट के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति पुलिस दल को देखकर भागने लगा जिसको पकड़ा गया। पकड़ाये हुये व्यक्ति अपना नाम रमेश कुमार उर्फ रमेश साह पिता गुलाब साह, साकिन गढ़िया लोहार, थाना नवहट्टा वर्तमान पता भवीसाह चौक, थाना सदर बतलाया। विशेष बल के द्वारा तलाशी लेने के क्रम में उनके पास से एक लोडेड देशी पिस्टल पाया गया। जिसको अनलोड करने पर मैगजीन से दो जिंदा कारतूस पाया गया। अभियुक्त रमेश साह को गिरफ्तार कर सदर थाना कांड संख्या 364/22 धारा 25(1-B)a, 26, आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा।

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