अधिक दिनों से लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश डीएम ने पदाधिकारीयों को दिया

सहरसा:-सभागार में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित परिवादों एवं कालबाधित आवेदनों के निष्पादन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।          समीक्षा क्रम में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय सदर सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर में अधिक दिनों से लंबित
मामलों का अविलंब निष्पादन हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश संबंधित पदाधिकारीयों को दिया गया है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को निदेश दिया गया कि नल जल योजना में कार्य कर रहे पंप ऑपरेटर के भुगतान, नल जल योजना के तहत पानी लाभुको को नहीं मिलने के कारण संबंधित संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए विधि सम्मत करवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी सतरकटैया को निदेश दिया गया की लोक शिकायत निवारण से संबधित निवारण प्रतिवेदन के साथ ससमय स्वयं उपस्थित हो कर तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करेंगे। समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई कर परिवाद का निवारण किया जा रहा है। परिवाद निवारण संबंधी प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक महीना भेजा जा रहा है। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाघ्यक्ष को भूमि विवाद के निवारण हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना में भूमि विवाद का बैठक कर बैठक की कार्यवाही प्रतिवेंदन थानावार संबधित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित आवेदन यथा जाति आय आवासीय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रवासी मजदुर दुर्घटना अनुदान योजना, राशन कार्ड विभिन्न प्रकार की पेंशन दाखिल ख़ारिज एलपीसी आदि के निष्पादन ससमय करने का निदेश सभी सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया है। प्रवासी मजदुर दुर्घटना अनुदान योजना में लंबित आवेदनों का निष्पादन अविलम्ब करने का निदेश दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त के द्वारा बताया गया कि योजना संबंधित शिविर का आयोजन विभिन्न पंचायतो में किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार करने एवं रोस्टर तैयार कर जिला सुचना जनसपर्क पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी उपस्थित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगर कोई भी आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण सहित उल्लेख करते हुए अभिलेख और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे, साथ ही सभी उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया की निरिक्षण के क्रम में रेंडमली 10 प्रतिशत अस्वीकृत आवेदनों का अवलोकन कर पोर्टल पर प्रविष्ट प्रतिवेदन से मिलान करना सुनिश्चित करेंगे। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति एवं वितरण करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया है। काउंटर के माध्यम से कम आवेदन प्राप्त करने वाले अंचल के अंचलाधिकारी को आवेदनों की प्रविष्टि में प्रगति लाने का निदेश दिया गया है।          समीक्षा के क्रम में चरित्र प्रमाण पत्र के 9 आवेदन कालवाधित पाया गया जिस पर आईटी सहायक द्वारा बताया गया कि ये सभी आवेदन थाना स्तर पर विलम्ब से निष्पादित के कारण समय सीमा के बीत जाने के बाद निष्पादित कर दिया गया है। सभी उपस्थित पदाधिकारी को सिपीजीआरएएमएस एवं सीएम डैश बोर्ड पर प्राप्त आवेदन का निष्पादन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारी को सभी लोक सेवा केंद्र एवं कार्यालय में शुद्ध पेयजल का व्यवस्था कराने का निदेश दिया गया। सौर बाजार, नवहट्टा, पतरघट अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचल में कर्मियों की कमी के कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा स्थापना उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसका निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

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